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रीवा शहर में बिना अनुमति जुलूस और रैली निकालने पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

रीवा शहर में बिना अनुमति जुलूस और रैली निकालने पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने रीवा शहर में लोकहित और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि आम जनमानस की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रीवा शहर के अंदर कोई भी जुलूस या रैली अथवा वाहन रैली बिना पूर्व सूचना और अनुमति के नहीं निकाली जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में शहर के अंदर विभिन्न मार्गों पर अचानक बिना किसी पूर्व अनुमति के निकाले गए जुलूसों और रैलियों के कारण नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है। साथ ही ऐसी गतिविधियाँ बिना किसी सूचना के निकाले जाने पर विवाद की संभावना को बढ़ाती हैं, जिससे कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित होती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर लोकहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यह आदेश जारी किया है। यदि किसी समुदाय को शहर के अंदर बिना किसी पूर्व सूचना के जुलूस अथवा रैली निकालते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिले में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को इस आदेश की व्यक्तिश: तामीली नहीं कराई जा सकती। इसलिए इसे सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा इस आदेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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