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थाना चोरहटा जिला रीवा के सनसनीखेज अपराध।

आरोपी रोहणी सिंह भदौरिया को अजीवन कारावास व अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई है।

थाना चोरहटा जिला रीवा के सनसनीखेज अपराध।
अप0क्र0 266/22 धारा 302,34 ता0हि0
प्रक0क्र0 एसटी/150/2022
मान0 8वे अपर सत्र न्यायालय रीवा

 

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आज दिनांक 15.07.2025 को निर्णय आदेश पारित कर आरोपी रोहणी सिंह भदौरिया को अजीवन कारावास व अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई है।
इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक मनोज गौतम द्वारा की गई थी।

 

रीवा से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

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