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घुनवारा सहित ग्रामीण अंचल में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर , आबकारी विभाग की मिली भगत से गांव गांव बिक रही है शराब

आबकारी विभाग की मिली भगत से गांव गांव बिक रही है शराब

घुनवारा सहित ग्रामीण अंचल में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर

आबकारी विभाग की मिली भगत से गांव गांव बिक रही है शराब

मैहर। जिले के अन्तर्गत आने वाले घुनवारा में खुली शराब ठेकेदार के द्वारा किए गए निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर कानून का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग में रीवा जबलपुर रोड पर घुनवारा, अमदरा की दोनों दुकान 2 वर्षों से लगातार नियमों का उल्लंघन कर बेखौफ धडल्ले से चलाई जा रही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब से घुनवारा में शराब की दुकान खुली है गांव का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण बताया जाता है कि घुनवारा की अंग्रेजी शराब की दुकान से घुनवारा के साथ आस पास के गांवों में खुले आम अवैध शराब बिक रही है।  इस पैकारी के कार्य नवयुवकों का इस्तेमाल किया जा रहा है  जिससे युवक नशे का शिकार बनते जा रहे है। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि आबकारी एवं पुलिस विभाग की निष्क्रियता या मिली भगत से पैकारी कर अवैध शराब का व्यायपार किया जा रहा है। राष्ट्रीय और राज्यमार्गों पर शराब की दुकानों की दूरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए. इसका उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है होने वाले एक्सीडेंट तरह तरह के मामले है। शराब पीकर वाहन चलाने से वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं इसका जिम्मेदार कौन आबकारी विभाग या शराब ठेकेदार । यह भी कहा गया है कि शराब की दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से दिखाई नहीं देनी चाहिए न ही वह सीधे राजमार्ग से पहुंच योग्य होनी चाहिए, साथ ही राजमार्ग या उसकी सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर (या छोटे कस्बों में 220 मीटर) के भीतर स्थित नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन बोर्ड पर रोक लगाई गई राजमार्गों के किनारे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड भी हटाए जाने चाहिए। राज्यों ने कुछ मामलों में इन नियमों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि राजमार्गों को शहरी सड़क घोषित करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मूल दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

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