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यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग...', MP हाई कोर्ट ने खारिज की कार्टूनिस्ट की अग्रिम जमानत याचिका

MP हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने दलीलें सुनने के बाद 3 जुलाई को हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से पहले की अर्जी खारिज कर दी.

MP हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने दलीलें सुनने के बाद 3 जुलाई को हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से पहले की अर्जी खारिज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यकर्ताओं के आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग है.

दरअसल, इंदौर के स्थानीय वकील और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विनय जोशी की शिकायत पर मई महीने में शहर के शौकिया कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के खिलाफ लसूड़िया पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.

शिकायत में कहा गया है कि मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा.

FIR में भगवान शिव पर कथित अनुचित टिप्पणियों के साथ-साथ पीएम मोदी, आरएसएस कार्यकर्ताओं और अन्य के बारे में कार्टून, वीडियो, तस्वीरें और टिप्पणियों सहित तमाम ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट का उल्लेख किया गया है.

हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने दलीलें सुनने के बाद 3 जुलाई को मालवीय की अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से पहले की अर्जी खारिज कर दी.

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